केन्द्र ने माना मोबाईल टावर से हो रहा गंभीर रेडिएशन! 5 सालों में 21.76 करोड़ का जुर्माना भी लगाया लेकिन वसूली मात्र 3.67 करोड़ की 


नई दिल्ली. राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने मोबाईल टावर रेडिएशन (विकिरण) एवं इससे होने वाली गंभीर बीमारियों की आशंका पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने हेतु अतारांकित प्रश्न के माध्यम से संचार मंत्रालय, भारत सरकार से यह प्रश्न किया था कि देश में कितने मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और उनके लिए विकिरण संबंधी मानदंड क्या है? और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है? इनके साथ ही यह भी प्रश्न किया कि क्या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टएसपी) द्वारा उक्त मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में उन सेवा प्रदाताओं पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है एवं कितनी जुर्माना राशि संग्रहित की गई है, उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चैहान ने प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को अवगत कराया कि दिनांक 22.07.2021 की स्थिति के अनुसार देश में 6 लाख 63 हजार 411 मोबाइल टाॅवर हैं। जिनमें से राजस्थान में 35,869 मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। पूरे भारत में विभिन्न मोबाइल टाॅवर में संस्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) के लिए निर्धारित वर्तमान इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) विकिरण की ई-फील्ड स्ट्रेंथ एवं एच-फील्ड स्ट्रेंथ सीमाएं निर्धारित की गई है।

MP Neeraj Dangi
जवाब में संचार मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले पांच वर्षो के दौरान 9 राज्यों की 162 बी.टी.एस द्वारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) विकिरण के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने की शिकायतों की जांच करने पर निर्धारित ई.एम.एफ. विकिरण सीमाओं से अधिक विकिरण पाये गये। ऐसे उल्लंघन करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में एयरटेल, एयरसेल, आईडिया, वोडाफोन, आरकाॅम, आर.जे.आई.एम. टी.टी.एस.एल., इत्यादि शामिल है। विगत पांच वर्षो में इन कंपनियों पर सरकार ने संसद में माना कि मोबाईल टावर से गंभीर रेडियेशन हो रहे हैं. विगत पांच वर्षो में इन कंपनियों पर 21.76 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है, परन्तु वसूली मात्र 3.67 करोड़ की ही हो पाई है। 
                                                         
सरकार ने निर्धारत मानको के उल्लंघन को रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) स्थल की काॅमर्शियल शुरूआत करने के पश्चात उल्लंघन करने पर मार्च, 2019 से जुर्माने की राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये प्रति साईट कर दिया है।