कोरोनाकाल में वित्तीय संकट, राजस्थान सरकार ने लिए 10 बडे कटौती के फैसले, पढें पूरी खबर


जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना संकटकाल से निटपने के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है. सरकारी खर्चों में बडे स्तर पर कटौती का फैसला किया गया है. कोरोना संकटकाल के बीच बिगडी प्रदेश की माली हालत को सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनका असर तुरंत नजर आने लगेगा.

10 बडे फैसले


1. सरकारी यात्राओं को न्यूनतम करने और बेहद जरुरी होने पर ही यात्रा करने के आदेश. राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई.


2. अब केवल इकॉनोमी क्लास में ही हवाई यात्रा कर पाएंगे अधिकारी. एक्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास की यात्रा पर लगाई गई रोक. विमान किराए पर लेने पर भी लगाई रोक.


3. सरकारी बैठकों को यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आयोजित करने के निर्देश.


4. नए कार्यालयों की स्थापना पर रोक लगाई गई. जो कार्यालय वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं उन्हें चिंहित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. सरकारी कार्यालयों पर होने वाले खर्च को कम से कम करने के आदेश. कार्यालय व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण, पत्र पत्रिकाओं इत्यादी पर होने वाला व्यय सीमित और कम से कम करने के आदेश.


5. अब ऑनलाइन ही प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित करने के आदेश. ताकि इन पर होने वाला भारी भरकम खर्च कम किया जा सके, बहुत जरुरी होने पर ही इनका आयोजन होगा. राजकीय कार्यक्रमों, भूमि पूजन कार्यक्रमों, उदघाटन कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को सीमित किया गया. भव्य आयोजनों पर रोक लगाई गई. जरुरी होने पर सादगी से होंगे कार्यक्रम. उत्सव और प्रदर्शनियों होने वाले खर्च को भी आधा करने का निर्देश.


6. प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलनों पर होने वाले व्यय में पचास फीसदी की कटौती की गई.


7. राजकीय भोज पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया गया.


8. उपहार क्रय, सत्कार, आव भगत, आतिथ्य व्यय पर लगाई गई रोक. उपार्जित अवकाश की एवज में नकद भुगतान की स्वीकतियां फिलहाल स्थगित की गईं.


9. नए वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई. कोविड से जुडी सामग्री और उपकरण को छोडकर अन्य उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया


10. कोविड में सहायता के लिए सितंबर माह से मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधिनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का निर्णय. निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण के प्रत्येक माह के सकल वेतन से 7 दिन का, विधायकों का 1 दिन, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिन, अधिनस्त एवं राज्य सेवा के कार्मिकों का 1 दिन का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जाएगा. यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी.